Center issued new rules for Internet Media Influencers: जनता को डिजिटल विज्ञापनों से गुमराह होने से बचाने के लिए केंद्र की सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत उपभोक्ता मामलों की विभाग ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफार्म पर फेमस हस्तियों, इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किया है।लोगों को उत्पाद के विज्ञापन से भ्रमित न किया जा सकेऐसा इसलिए किया गया है, ताकि ।
केंद्र ने जारी किए नए नियम में डिस्क्लेमर देना अनिवार्य
नए दिशानिर्देशों के तहत, इंटरनेट मीडिया पर लाखों फालोअर्स रखने वाले इन्फ्लुएंसर्स को अब किसी भी प्रचार सामग्री में अब अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर देना अनिवार्य हो गया है। हम आपको बता दें कि सरकार ने कुछ ही समय पहले भी गाइडलाइन जारी करी थी, जिसमें इसका उल्लंघन करने वालों पर लाखों रुपये के जुर्माने का प्रविधान किया गया है।इसके अलावा, अगर इन्फ्लुएंसर्स गाइडलाइंस का उल्लंघन आप करते हैं तो फिर उत्पाद के उनके समर्थन पर प्रतिबंध लगाने का भी उल्लेख है।
सभी पर लागू ये नियम
उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय केआधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अधिकारियों ने इस फैसला डिजिटल प्लेटफार्म और इंटरनेट मीडिया- जैसे की फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम में इन्फ्लुएंसर्स की प्रगति पर विचार-विमर्श के बाद आया । मंत्रालय का ये कहना है कि ये नियम उन सभी लोगों पर लागू होते हैं, जो किसी भी तरह उत्पाद, सेवा, ब्रांड के बारे में खरीदारी के फैसले या फिर खरीदारों की राय को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं।
बहुत स्पष्ट और आसान भाषा में ही विज्ञापन होना चाहिए
मंत्रालय के अनुसार, न केवल लाभ, प्रोत्साहन शामिल हैं, बल्कि मौद्रिक या फिर अन्य मुआवजा, कवरेज और पुरस्कार, यात्राएं या होटल में ठहरना, शर्तों के साथ या फिर बिना शर्तों के फ्री प्रोडक्ट/ डिस्काउंट/ गिफ्ट्स और कोई भी पारिवारिक या व्यक्तिगत या फिर रोजगार संबंध शामिल हैं। इसके अलावा विज्ञापन को आसान और बहुत ही स्पष्ट भाषा में बनाया जाना चाहिए। इसके साथ विज्ञापन/प्रायोजित या फिर पेड प्रमोशन जैसे शब्दों के उपयोग में किए जाने चाहिए।
50 लाख तक का जुर्माना
उक्त नियमों में किसी भी उल्लंघन के परिणामस्वरूप अपराध की गंभीरता के आधार ही पर सख्त कानूनी कार्रवाई के साथ 50 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा।फिर उसके बाद उन्हें उल्लंघन के लिए विज्ञापन देने से भी प्रतिबंधित किया जा सकता है।