पैन आधार लिंक अंतिम तिथि: सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है

सरकार ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है
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पैन आधार लिंक अंतिम तिथि: मंगलवार को, सरकार ने घोषणा की कि पैन कार्ड को आधार से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च, 2023 से बढ़ाकर 30 जून, 2023 कर दी जाएगी।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने कहा कि पैन और आधार को लिंक करने की समय सीमा बढ़ा दी गई है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जरूरी जानकारी मिल सके।

पैन आधार लिंक स्टेटस: कैसे  जांचें?

आप आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपने पैन-आधार लिंकेज की स्थिति की जांच कर सकते हैं या जुर्माना शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। जुर्माना शुल्क का भुगतान करने के बाद, भविष्य में जुर्माना शुल्क से बचने के लिए आपको अपने आधार नंबर को पैन से लिंक करना चाहिए।

आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख क्या थी।

आधार को पैन से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 थी।

यदि आपने अपने पैन को अपने आयकर रिकॉर्ड से लिंक नहीं किया है, तो आपका पैन निष्क्रिय हो सकता है।

31 मार्च, 2022 से आधार-पैन लिंकिंग मुफ्त थी। एक अप्रैल 2022 से 500 रुपये शुल्क लिया गया। 1 जुलाई, 2022 से शुल्क बढ़ाकर 1,000 रुपये कर दिया गया था।

आधार पेन लिंक के बारे में पूछे जाने वाले प्रश्न

अब पैन को आधार से लिंक करने की नई डेट क्या है?

सभी पैन कार्ड धारकों के पास अपने कार्ड को आधार से लिंक करने के लिए 30 जून, 2023 तक का समय है।

क्या मैं अपने पैन को आधार से ऑनलाइन लिंक कर सकता हूं?

आप इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/ पर जाकर पूरी तरह से इसे कर सकते है।

क्या पैन-आधार लिंकिंग की फीस लगेगी या नहीं?

हाँ, अगर अब तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है, उन्हें 30 जून, 2023 तक अपने पैन को आधार से लिंक करने के लिए 1,000 रुपये का जुर्माना देना होगा। इस तिथि के बाद, उन्हें निष्क्रिय माना जाएगा। और अपने पैन का उपयोग नहीं कर पाएंगे।

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